PM किसान और नमो सन्मान योजने के लीये शासन कि तरफ से नये नियम लागू किये है.इस नियम मे विरासत हक्क के बाद 2019 के पहेले जमीन खरीदी हुई है, सीर्फ उनको हि लाभ प्राप्त हो सकता है. इस के बाद PM किसान का लाभ उटाने के लीये अर्ज धारक को पती-पत्नी और बछे के आधार कार्ड देणे होंगे. जिनके नाम पर जमीन के दस्तावेज़ निकलते है, उनिको इन दोनो योजना का लाभ उठा सकते है.
शासन के नये नियम नुसार नाम कम करणे कि प्रक्रिया चालू हुई है.
PM किसान योजना को केंद्र शासन ने 2019 मे चालू किया था .इस योजना के आधार पर किसानो को हर साल तीन किस्तो मे 6000 रुपये हर साल दिये ज्याते है. इस अब महाराष्ट्रा मे शासन कि नमो सन्मान योजना चालू कि है. राज्य शासन से हि महाराष्ट्रा के किसानो को तीन किस्तो मे 6000 रुपये मिलने वाले है.
इस योजना से किसान के परिवार के सिर्फ एक सदस्य को लाभ मिलेगा .
PM किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक, इस योजना का फायदा परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही मिलता है यानी पति-पत्नी में से किसी एक को ही स्कीम का लाभ मिलेगा. यह फायदा उसे मिलेगा, जिसके नाम कृषि जमीन की रजिस्ट्री है.बता दें कि पीएम किसान का लाभ पाने के लिए भू-वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है.
PM किसान का लाभ जिस किसान के नाम पर 2019 के बाद कृषी जमीन हुई है, उनको इस योजना का लाभ नही मिल सकता. ज्यो सरकारी या अन्य निमसरकारी नोकर है उनको इस योजना का लाभ नाही ले सकते. और ज्यो सरकारी ट्य़ाक्स भरते है, उस किसना को PM किसान लाभ नाही ले सकते.
PM किसान कि 17 वी किस्त 5 अक्टूबर मे जमा हुई है. अब किसान को 18वीं किस्त का इंतजार हैं.PM किसान योजना की किस्त हर चार महीने के बाद जारी होती है. इस हिसाब से योजना की अगली किस्त हालांकि, अभी तक पीएम किसान की 18वीं किस्त को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं जारी हुई है.
PM किसान 2024 कि नये नियम के अनुसार नोंदिनी अय्से करे.
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